लखनऊ: पॉक्सो के विशेष जज महेश चन्द्र वर्मा ने अपहरण के एक मामले में अभियोजन के गवाहों के समन को तामील ने कराने और बिना कारण बताए उसे वापस भेजने पर कड़ा रुख अपनाया है. उन्होंने इस मामले में काकोरी थानाध्यक्ष को अदालत की अवमानना करने के मामले में दंडित करने के लिए हाईकोर्ट संदर्भित करने का आदेश दिया है.
इसके साथ ही अभियोजन के गवाह एसआई अरुण कुमार चर्तुवेदी, एसआई राकेश कुमार यादव व निरीक्षक राजकुमार सरोज के विरुद्ध फिर समन जारी करने का आदेश दिया है. उन्होंने पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिया है कि वो इन गवाहों के समन को तामील करना सुनिश्चित कराएं.
उन्हें थानाध्यक्ष काकोरी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई का भी निर्देश दिया है. साथ ही कहा है कि उनके खिलाफ की गयी कार्रवाई की जानकारी अदालत को भी दी जाए. इस मामले की अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी.
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वर्ष 2013 में अपहरण के इस मामले की एफआईआर थाना काकोरी में दर्ज हुई थी. इस मामले में मुल्जिम सर्वेश व सनद न्यायिक हिरासत में निरुद्ध हैं. इस मामले में गवाही की प्रक्रिया चल रही है लेकिन अभियोजन के इन गवाहों की गवाही नहीं होने के कारण मामले की सुनवाई लंबित है. 26 अगस्त, 2021 को अदालत ने इन्हें समन जारी किया था. लेकिन काकोरी थानाध्यक्ष ने समन को तामील नहीं कराया बल्कि पैरोकार से ही आख्या लगवाकर समन वापस अदालत को भेज दिया गया.