लखनऊ: एटीएस के विशेष जज योगेंद्र राम गुप्ता ने पड़ोसी देशों से मानव तस्करी कर महिलाओं और बच्चों को भारत में बेचने के मामले में निरुद्ध अभियुक्त मोहम्मद नूर उर्फ नुरुल इस्लाम, रहमतुल्ला व शबीउर्ररहमान उर्फ शबीउल्ला को सात दिन के लिए एटीएस की कस्टडी मे सौंपने का आदेश दिया है. इनकी कस्टडी रिमांड की यह अवधि 29 जुलाई की सुबह 10 बजे से शुरु होगी. कोर्ट ने यह आदेश इस मामले के विवेचक और एटीएस के निरीक्षक सत्य नारायण यादव की अर्जी को मंजूर करते हुए दिया है.
कोर्ट के समक्ष विवेचक की ओर से कहा गया कि इन अभियुक्तों को मेरठ, बुलंदशहर, नोएडा, गाजियाबाद, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर में चिन्हित व्यक्तियों की शिनाख्त के लिए ले जाना है. इन स्थानों में जिन लोगों से सम्पर्क कर जाली भारतीय दस्तावेज बनाए गए हैं, उनकी बरामदगी करानी है और इसमें शामिल लोगों का पता लगाना है. कहा गया कि इस मानव तस्करी में और कौन-कौन लोग शामिल हैं, उनका उद्देश्य क्या है, यह भी पता करना है. इनके बैंक खातों का विस्तृत विश्लेषण करना है और इनके मोबाइल फोन से जो साक्ष्य प्राप्त होंगे, उन्हें भी डिस्कवर करना है.