लखनऊ:पूर्व मंत्री और सपा विधायक आजम खां की जल निगम भर्ती घोटाले के मामले में सीबीआई कोर्ट में पेशी हुई. 12 मई को कोर्ट में आजम खां के खिलाफ आरोप तय होने थे. लेकिन, पेशी के दौरान आजम खां के वकील ने कोर्ट के सामने दलील रखी कि सरकारी पक्ष द्वारा उन्हें अभी कोई भी दस्तावेज नहीं दिए गए हैं, जिस पर कोर्ट ने सरकारी वकील को निर्देश दिए कि आरोपी पक्ष को दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएं. अब मामले की अगली सुनवाई के लिए 7 जून की तिथि दी गई है.
आजम के वकील ने फोरेंसिक रिपोर्ट मांगी: आजम खान के वकील मो. कासिम ने बताया कि जल निगम भर्ती घोटाले के मामले में SIT ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी, जिसके बाद 12 मई को आजम खां पर आरोप तय होने थे. लेकिन, आजम खां के वकील ने कोर्ट में फोरेंसिक रिपोर्ट (CFSL) की मांग की थी. कोर्ट में आजम खां के वकील ने SIT के आरोपों पर ऑब्जेक्शन करते हुए केस से संबंधित दस्तावेज की मांग की, जिसे कोर्ट ने मानते हुए सरकारी पक्ष को दस्तावेज मुहैया कराने के निर्देश दिए.
सुनवाई के दौरान आजम खां के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि उन्हें आरोप पत्र की पूरी कॉपी प्राप्त नहीं कराई गई हैं. लिहाजा उन्हें पूरी कॉपी प्राप्त कराई जाएं. उनकी ओर से इस दलील पर आज आजम खां पर आरोप तय नहीं हो सके. कोर्ट ने उनके अधिवक्ता को आरोप पत्र की पूरी कॉपी प्रदान करने का निर्देश देते हुए, मामले की अगली सुनवाई के लिए 7 जून की तिथि नियत की है.
आजम खां ने सुप्रीम कोर्ट को कहा शुक्रिया: आजम खां ने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं. उन्होंने कहा कि चलो किसी ने तो उनके बारे में सोचा. आजम खां ने कहा है कि उनकी तबियत बहुत खराब है, उसके बावजूद उन्हें उस बैरक में रखा जा रहा है, जहां फांसी की सजा पाए कैदियों को रखा जाता है.