लखनऊ: पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मण्डल प्रशासन ने मण्डल के विभिन्न स्टेशनों पर ट्रेन से आने वाले रेल यात्रियों से अपील की है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए स्टेशनों पर एवं यात्रा के दौरान कोविड-19 की गाइडलाइंस का पालन करें. स्टेशन पर बिना मास्क पहने प्रवेश करने की अनुमति नहीं है. अगर कोई इसका उल्लघंन करता हुआ पाया जाता है तो ऐसे व्यक्ति पर 100 रुपए जुर्माना (fine on corona guideline violation) लगाया जा रहा है.
पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के जनसंपर्क अधिकारी महेश गुप्ता ने बताया कि रेलवे प्रशासन की तरफ से यात्रियों से अनुरोध है कि रेलवे स्टेशन पर कोरोना गाइडलाइन का पालन करें. अपनी एवं रेल कर्मियों की सुरक्षा के लिए यात्रा के आरम्भ में, यात्रा के दौरान और यात्रा की समाप्ति पर विशेष सावधानियां बरतनी होंगी. मण्डल के कार्यरत सभी स्टेशन स्टाफ, विशेष तौर पर फ्रंट लाइन स्टाफ को सख्त हिदायत दी गई है कि डयूटी के दौरान स्वंय को संक्रमण से बचाने के लिए वे सभी कोविड-19 प्रोटोकाल व गाइडलाइन का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करेंगे.
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लखनऊ मंडल की तरफ से स्टेशनों पर रेल यात्रियों के लिए स्टेशन परिसर में यात्रियों की जागरूकता, कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम और टीकाकरण के लिए जगह-जगह जागरूकता सम्बन्धी संदेश पोस्टरों के माध्यम से प्रदर्शित किये जा रहे हैं. इसके अलावा जागरूकता संदेशो का प्रसारण जनसूचना प्रणाली के माध्यम से किया जा रहा है. पीआरओ महेश गुप्ता ने बताया कि भारतीय रेल आपकी सेवा में हमेशा की तत्पर है. यात्री किसी भी आकस्मिक आवश्यकता पर भारतीय रेल के हेल्पलाइन नम्बर-139 पर सम्पर्क कर सकते हैं.
इन बातों का रखना होगा ख्याल
- यात्री रेलवे प्लेटफॉर्म या ट्रेन पर एक-दूसरे से यथा सम्भव उचित दूरी रखें.
- स्टेशन प्लेटफार्म व ट्रेन के अन्दर इधर-उधर न थूकें और इस्तेमाल किये गये मास्क को इधर-उधर न फेंकें.
- यात्रा के दौरान साथी यात्रियों के साथ अपनी व्यक्तिगत वस्तुएं जैसे मोबाइल फोन, कपड़े, बिस्तर, तौलिया, खाने का सामान व अन्य दूसरी व्यक्तिगत वस्तुएं साझा न करें.
- स्वच्छता बनाए रखें. खांसते व छींकते समय अपनी नाक व मुंह को टिश्यू व रूमाल से ढकें.
- यदि यात्रा के दौरान यात्री को खांसी, बुखार, सांस लेने में कठिनाई होती है, तो शीघ्र रेलवे अधिकारियों से सम्पर्क करें और उनके निर्देशों का पालन करें.
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