लखनऊ:इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच (Allahabad High Court Lucknow Bench) ने राज्य सूचना आयोग के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है जिसमें निजी स्कूलों में एक-एक जन सूचना अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश मुख्य सचिव को दिया गया है. उक्त आदेश को एक याचिका के माध्यम से चुनौती देते हुए, इसे अविधिक व क्षेत्राधिकार से परे बताया गया है.
यह आदेश जस्टिस राकेश श्रीवास्तव व जस्टिस शमीम अहमद की खंडपीठ ने एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स की एक याचिका पर पारित किया है. राज्य सूचना आयोग ने एक अपील की सुनवाई करते हुए, मुख्य सचिव को आदेश दिया था कि वह प्रदेश में संचालित सभी निजी स्कूलों को निर्देशित करें कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत किसी के द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध कराने के लिए वे अपने- अपने स्कूलों में एक-एक जनसूचना अधिकारी की नियुक्ति करें.
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