लखनऊ : परिवहन विभाग (transport Department) की तरफ से दोपहिया और चार पहिया वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट (एचएसआरपी) लगाने की तिथियां निर्धारित हैं. 15 फरवरी 2023 तक सभी नए और पुराने वाहनों में एचएसआरपी लगाना अनिवार्य है. तय अवधि के बाद वाहनों में एचएसआरपी नहीं लगाए जाने पर चालान के निर्देश हैं. ₹5000 तक का परिवहन विभाग के प्रवर्तन दस्ते चालान कर सकते हैं, लेकिन प्रवर्तन अधिकारी एचएसआरपी चालान करने के मामले में कछुए की चाल चल रहे हैं.
परिवहन विभाग (transport Department) ने 31 मार्च 2019 से पहले खरीदे गए वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य किया है. तय तारीख के अंदर गाड़ी नंबर के हिसाब से नंबर प्लेट नहीं लगवाई तो पांच हजार रुपये तक जुर्माना देना पड़ सकता है. वाहन नंबर के अंत में चार और पांच नंबर वाले वाहनों की अंतिम तारीख 15 अगस्त बीत चुकी है. वर्तमान में छह और सात नंबर जिस वाहन के आखिरी में है उनमें नवंबर तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाई जा सकती है, लेकिन अब तक जो पांच नंबर तक के एचएसआरपी के बिना वाहन सड़कों पर दौड़ रहे हैं, चाहे फिर वह दोपहिया हो या फिर चार पहिया, उन पर अभियान के दौरान काफी सुस्त कार्रवाई हो रही है.
पांच माह में सिर्फ 768 चालान :पांच माह के आंकड़े पर गौर किया जाए तो लखनऊ में एक अप्रैल से 31 अगस्त तक एचएसआरपी के चालान के मामले 1000 तक नहीं पहुंच पाए हैं. यह संख्या सिर्फ 768 ही रह गई है. इससे परिवहन विभाग की प्रवर्तन टीमों की लापरवाही का अंदाजा लगाया जा सकता है. इतना ही नहीं कुछ शोरूम से बिना एचएसआरपी लगे ही वाहन सड़क पर संचालित होने के लिए भेज दिए जा रहे हैं. अधिकारी देख ही नहीं पा रहे हैं.
वाहनों में लग रही है नंबर प्लेट :लखनऊ आरटीओ की बात करें तो कुल 26 लाख वाहन रजिस्टर्ड हैं, जिनमें से 18 लाख वाहन दोपहिया हैं और सात लाख चार पहिया. आरटीओ कार्यालय के अधिकारी बताते हैं कि नए वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लग रही है और पुराने वाहनों में लगातार वाहन स्वामी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगवा रहे हैं. अधिकारियों के मुताबिक, लगभग 80 फीसद वाहनों में एचएसआरपी लगाई जा चुकी है.