लखनऊ.उत्तर प्रदेश के हाथरस गैंगरेप केस मामले में जहां राजनीति गरमा गई है, वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) भी मामले का संज्ञान लिया है. एनसीडब्ल्यू चीफ रेखा शर्मा ने कहा है कि जिन लोगों ने भी पीड़िता का नाम या फोटो यूज किया है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि अभी मामला सीबीआई के पास है. गैंगरेप की पुष्टि होने के साथ ही ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लेंगे.
बता दें कि भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत अगर कोई भी व्यक्ति रेप पीड़िता या उसके संदिग्ध होने पर अगर उसका पहचान उजागर करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है. आईपीसी की धारा 228A में कहा गया है कि ऐसे मामले में जो कोई भी पीड़िता का नाम या फोटो प्रकाशित करता है तो उसके खिलाफ धारा 376, 376A, 376B, 376C, 376D या 376E के तहत दो साल की कैद और जुर्माना हो सकता है. जानकारी के अनुसार, हाथरस मामले में धारा 302 (हत्या), 376 डी (बलात्कार) और एससी/एसटी अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है.