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लखनऊ: आरिफ इंडस्ट्रीज पर दर्ज हुआ मुकदमा, 52 लाख रुपये जमा करने का नोटिस - आरिफ इंडस्ट्रीज

राजधानी लखनऊ में नगर निगम ने आरिफ इंडस्ट्रीज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है. इसके साथ ही 52 लाख 80 हजार रुपये की धनराशि जमा करने का नोटिस भी दिया है.

Municipal corporation has filed a case against Arif Industries
आरिफ इंडस्ट्रीज पर नगर निगम ने दर्ज कराया मुकदमा,

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Published : Nov 5, 2020, 7:09 PM IST

लखनऊ:राजधानी के पेपर मिल कॉलोनी स्थित मेट्रो सिटी अपार्टमेंट के 400 से अधिक फ्लैट हैं. इन सभी फ्लैट से निकले कूड़े को नगर निगम द्वारा अधिकृत कंपनी डेवलपर आरिफ इंडस्ट्रीज लिमिटेड कॉर्पोरेट को न देकर इसे सड़क पर फेंका जा रहा था, जिससे क्षेत्र में गंदगी फैल गई और वातावरण दूषित होने लगा.

कूड़े को सड़क पर फेंकने के मामले में कई लोगों ने आरिफ इंडस्ट्रीज के खिलाफ लिखित और मौखिक शिकायत नगर निगम को दी थी. इस शिकायत को ध्यान में रखते हुए नगर आयुक्त ने गुरुवार को मौके पर जाकर निरीक्षण किया तो सच्चाई खुलकर सामने आ गई. नगर आयुक्त ने अवैध रूप से सार्वजनिक स्थल पर कूड़ा फेंकने के आरोप में मुकदमा दर्ज करा दिया.

नगर निगम ने आरिफ इंडस्ट्रीज को क्षतिपूर्ति के रूप में 52 लाख 80 हजार रुपये की धनराशि जमा करने का नोटिस भी दिया है. इसमें वर्ष 2010 से प्रति फ्लैट 100 रुपये के हिसाब से यूजर जार्च लगाया गया है. क्षतिपूर्ति जमा करने के लिए सप्ताह भर का समय दिया गया है. इसके बाद कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है.

नगर निगम राजधानी में कूड़े की समस्या को लेकर काफी चिंतित हैं. जहां पर भी संबंधित शिकायतें आ रही हैं, वहां पर दोषी व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जिससे जनपद में संक्रमण और संक्रामक बीमारियों का खतरा न बढ़ने पाए.

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