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आप सांसद संजय सिंह को एमपी-एमएलए कोर्ट से झटका, केस वापसी की अर्जी खारिज

राज्यसभा सांसद संजय सिंह को एमपी-एमएलए कोर्ट से झटका लगा है. केस वापसी की अर्जी सुलतानपुर जिला एवं सत्र न्यायालय ने खारिज कर दी.

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Published : Jul 13, 2021, 10:18 AM IST

aap leader sanjay singh
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सुलतानपुर: जिला एवं सत्र न्यायालय ने सोमवार को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता व राज्यसभा सांसद संजय सिंह की केस वापसी की अर्जी को अमान्य करार दिया. एमपी एमएलए कोर्ट ने पक्षकारों की बहस सुनने के बाद उनकी अर्जी खारिज कर दी. मामला बिजली पानी की समस्या को लेकर हुए प्रदर्शन को लेकर दर्ज मुकदमे का है.

जनपद न्यायालय सुल्तानपुर
प्रकरण नगर कोतवाली क्षेत्र से संबंधित है. यहां पुलिस ने 19 जून 2001 को पूर्व सपा विधायक अनूप संडा, उनके तत्कालीन प्रतिनिधि व मौजूदा राज्यसभा सांसद संजय सिंह समेत सैकड़ों समर्थकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था. आरोप है कि बिजली पानी की समस्या को लेकर उन्होंने लखनऊ-वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग जाम कर दिया था. जिससे आवागमन अवरुद्ध हो गया था. इस वजह अफरा-तफरी और दहशत का माहौल था.

नगर कोतवाली में उपनिरीक्षक के पद पर तैनात रहे दारोगा अशोक कुमार सिंह के साथ प्रदर्शनकारियों की नोकझोंक भी हुई थी. अशोक सिंह ने तत्कालीन सपा विधायक प्रतिनिधि संजय सिंह, पूर्व विधायक अनूप संडा समेत सात नामजद और 35 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर पंजीकृत कराई थी. इस मामले में 7 आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने आरोप पत्र जिला एवं सत्र न्यायालय में दाखिल किया था.

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एमपी एमएलए की विशेष कोर्ट ने सोमवार को मामले की सुनवाई की. शासन की सिफारिश पर अभियोजन पक्ष ने केस वापसी पर उचित फैसला लेने की कोर्ट से मांग की थी. केस वापसी की सुनवाई के दौरान सरकार पक्ष और बचाव पक्ष के अधिवक्ता मांग को जायज नहीं ठहरा सके. अदालत ने मामला केस जनहित से जुड़ा होने के कारण, केस वापस लेने की अर्जी को नामंजूर कर दिया और अर्जी खारिज कर दी.

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