लखनऊ: मछली पालन में निवेश करने और धन को कई गुना करने का झांसा देकर करोड़ों रुपये हड़पने की अभियुक्त माउंटेन एलाइंस प्राइवेट लिमिटेड की एचओडी मेघना सिंह की अग्रिम जमानत अर्जी को अपर सत्र न्यायाधीश लोकेश वरुण ने खारिज कर दिया है.
कोर्ट में सरकारी वकील एमके सिंह ने तर्क दिया कि वादी सौदान सिंह ने विभूति खंड में 26 फरवरी 2022 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वर्ष 2021 के मार्च महीने में वादी के पास माउंटेन एलाइनज कम्पनी से फोन आया और बताया गया कि कम्पनी मछली पालन का व्यवसाय करती है. कहा गया कि वादी को आरोपी ने बताया कि साढ़े पांच लाख रुपये निवेश करने पर उसे 14 महीने तक 75 हजार रुपये मिलेंगे.
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