लखनऊ: हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने नमक घोटाला मामले के अभियुक्त आशीष राय की अल्प अवधि जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. अभियुक्त ने पत्नी की बीमारी के आधार पर 15 दिनों की रिहाई की प्रार्थना की थी. यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव सिंह की एकल पीठ ने अभियुक्त की याचिका पर दिया.
अभियुक्त इस मामले में जेल में निरुद्ध है. अभियुक्त का कहना था कि उसकी पत्नी और तीन बच्चे कोविड-19 से पीड़ित हैं. लिहाजा उनकी देखभाल करने के लिए अल्प अवधि की जमानत दी जाए. हालांकि बाद में उसकी ओर से कोर्ट को यह जानकारी भी दी गई कि उसकी पत्नी मेडिसन हॉस्पिटल में 30 मई को भर्ती हुई थी और 1 जून को उसे डिस्चार्ज कर दिया गया. याचिका पर कुछ देर चली बहस के उपरांत याची के अधिवक्ता ने याचिका को वापस लेने की अनुमति देने का अनुरोध किया, जिसे मंजूर करते हुए न्यायालय ने याचिका को खारिज कर दिया.