लखनऊःअनलॉक-1 के पहले चरण में सोमवार 8 जून से राजधानी के सभी शॉपिंग मॉल्स खोले जाएंगे. जिला प्रशासन ने इसके लिए कुछ गाइडलाइंस जारी की है. इसके बाद ही इन मॉल को खोलने की परमिशन दी गई है.
लखनऊः अनलॉक-1 में गाइडलाइंस के साथ खुलेंगे शहर के सभी मॉल
अनलॉक-1 के दौरान लखनऊ में सभी शॉपिंग खोले जाएंगे. इसके लिए जिला प्रशासन ने आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं. इसके तहत कुछ गाइडलाइंस का पालन करने के साथ ही शॉपिंग मॉल्स को खोलने की परमिशन दी गई है.
जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने एक आदेश जारी किया है, जिसके तहत सभी शॉपिंग मॉल्स सुबह 9 से रात 9 बजे के बीच ही खोले जाएंगे. उन्होंने बताया कि कंटेनमेंट और बफर जोन के अलावा सभी इलाकों के मॉल्स खुलेंगे. इसके लिए सभी मॉल संचालक को अपर जिलाधिकारी ट्रांस गोमती विश्व भूषण मिश्र से लिखित परमिशन लेनी होगी.
आज सौंपी जाएगी रिपोर्ट
जिलाधिकारी के जारी आदेश के बाद जिला प्रशासन, नगर निगम और एलडीए समेत अन्य विभागों की टीमें संयुक्त रूप से शनिवार को मॉल्स की जांच कर, अपनी रिपोर्ट अपर जिलाधिकारी ट्रांस गोमती को सौपेंगे. सख्त नियमों के बीच सभी मॉल्स खोले जाएंगे. वहीं मॉल में एक समय में उपस्थित रहने वालों की संख्या को भी सीमित कर दिया गया है.
सभी शॉपिंग मॉल संचालक को डीएम की गाइडलाइन का पालन करना होगा:
- बच्चों के लिए बने गेमिंग जोन और सिनेमा हॉल को खोलने की परमिशन नहीं दी गई है.
- लोगों को सामान खरीदने के बाद तुरंत मॉल से बाहर आना होगा.
- बेवजह बैठने की कोई इजाजत नहीं दी गई है.
- हर मॉल में एक मोबाइल स्क्वायड का गठन किया जाएगा.
- लोगों के बीच 6 फुट के फिजिकल सोशल डिस्टेंसिंग को लागू करना होगा.
- शॉपिंग मॉल्स में फूड कोर्ट खोलने की परमिशन नहीं है. वहां खाने-पीने की चीजें पैक कराकर ले जाना होगा. इसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन ने एफएसडीए विभाग को सौंपी है.
- शॉपिंग मॉल के अंदर बिना मास्क लगाए एंट्री नहीं दी जाएगी. इसके लिए सभी मॉल्स को मेन गेट पर बोर्ड लगाना होगा.