लखनऊ:एलडीए (Lucknow Development Authority) शहर के खास इलाकों में 10 अवैध निर्माणों को ध्वस्त करेगा. यह आदेश प्राधिकरण के विशेष कार्य अधिकारी और प्रवर्तन अधिकारी राजीव कुमार ने दिया है. इनमें सबसे बड़ा अवैध निर्माण प्रग नारायण रोड पर नजूल की भूमि पर बनाया गया एक अपार्टमेंट है. इसको साल 2020 में एलडीए ने सील किया था. अपार्टमेंट को सील करने के बाद आगे की कार्रवाई करने की जगह प्राधिकरण के अधिकारियों ने फाइल ठंडे बस्ते में डाल रखी थी. इस वजह से बिल्डर के हौसले बुलंद थे. माना जा रहा है कि अब कार्रवाई होगी.
लखनऊ विकास प्राधिकरण की ओर से वैसे तो इस तरह के करीब 5,000 आदेश किए जा चुके हैं. इनमें से अधिकांश अब तक फाइलों में ही दबे हुए हैं. एलडीए में ध्वस्तीकरण के आदेश जरूर होते हैं, मगर कार्रवाई नहीं की जाती है. इसी तरह से अब 10 और अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने का आदेश दिया गया है. इनमें से अधिकांश बिल्डरों पर आरोप है कि उन्होंने जो नक्शा पास करवाया, उसके हिसाब से निर्माण नहीं करवाया है. एलडीए के लगभग सभी मानकों का उल्लंघन किया है. इसलिए सभी अवैध निर्माणों को पहले सील किया गया और अब नगर विकास अधिनियम के तहत ध्वस्तीकरण का आदेश दिया गया है.
एलडीए के विशेष कार्य अधिकारी राजीव कुमार सिंह ने बताया कि यह निर्माण मुख्य रूप से हजरतगंज और कैसरबाग क्षेत्र में हैं. लंबे समय से इनके खिलाफ प्रवर्तन का केस एलडीए कोर्ट में चल रहा था. मगर इन पर कार्रवाई नहीं हुई. अब सभी अवैध निर्माणों के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी. जो निर्माण मानचित्र के अनुसार नहीं मिलेगा, उसको ध्वस्त किया जाएगा. इस काम के खर्च का भुगतान भी बिल्डर से ही लिया जाएगा.