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Published : Jul 13, 2022, 10:21 PM IST

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जल निगम भर्ती घोटाला: आजम खान के ओएसडी समेत तीन अभियुक्तों के मामलें में अगली सुनावाई दो अगस्त को

उत्तर प्रदेश जल निगम भर्ती घोटाला में आजम खान के ओएसडी समेत तीन अभियुक्तों के खिलाफ दाखिल आरोप पत्र पर सीबीआई की विशेष अदालत ने संज्ञान लेते हुए सुनवाई की अगली तारीख 2 अगस्त नियत की है.

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लखनऊ हाईकोर्ट

लखनऊ: सीबीआई के विशेष जज मनोज पांडेय ने उत्तर प्रदेश जल निगम विभाग में करीब 1300 पदों पर हुई भर्ती घोटाला मामले में तत्कालीन अध्यक्ष आजम खान के ओएसडी रहे सैयद आफाक अहमद के खिलाफ दाखिल आरोप पत्र पर संज्ञान ले लिया है. कोर्ट ने इस मामले में जल निगम के तत्कालीन प्रबंध निदेशक प्रेम कुमार आशुदानी व एक अन्य अभियुक्त अशोक उत्प्रेती के खिलाफ भी आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए अगली सुनवाई के लिए 2 अगस्त की तारीख नियत की है.

25 अप्रैल, 2018 को इस मामले की एफआईआर अटल बिहारी ने लखनऊ की एसआईटी थाने में दर्ज कराई थी. विवेचना के दौरान इस मामले में आजम खान समेत अभियुक्त गिरीश चंद्र श्रीवास्तव, नीरज मलिक, विश्वजीत सिंह, अजय कुमार यादव, संतोष कुमार रस्तोगी, रोमन फर्नांडीज, कुलदीप सिंह नेगी, हेमंत कांडपाल, अनिल कुमार खरे, आफाक अहमद, प्रेम कुमार आशुदानी व अशोक उत्प्रेती के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल हुआ था.

यह भी पढ़ें:जल निगम भर्ती घोटाला: आजम खां पर नहीं तय हुए आरोप, अब 7 जून को होगी अगली सुनवाई

आरोप है कि एप्टेक कम्पनी को यूपी जल निगम की भर्तियों के सम्बंध में कम्प्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) के लिए सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने का काम मिला था. 1300 पदों पर भर्तियां होने के पश्चात जल निगम के तत्कालीन चेयरमैन आजम खान समेत जल निगम के अन्य अधिकारियों के खिलाफ भर्तियों में गड़बड़ी को लेकर एफआईआर दर्ज की गई थी. आरोप है कि कई अभ्यर्थियों के मार्क्स बढाते हुए, उक्त भर्ती में घोटाला किया गया व अयोग्य अभ्यर्थियों का चयन किया गया.

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