लखनऊ : हज़रतगंज स्थित होटल लेवाना (Hotel Levana) सुइट्स में आग लगने से हुई चार लोगों की मौत और कई लोगों के घायल होने के मामले में ग़ैर इरादतन हत्या करने समेत तमाम आरोपों में गिरफ़्तार किए गए होटल मालिक रोहित अग्रवाल, राहुल अग्रवाल और मैनेजर सागर श्रीवास्तव की ओर से दी गई अलग-अलग जमानत अर्जियों को एडीजे गौरव कुमार ने खारिज कर दिया है.
कोर्ट ने जमानत अर्जियों को खारिज करते हुए कहा है कि होटल का निर्माण रिहायशी प्लाट पर कराकर व्यावसायिक उपयोग किया गया है. हालांकि एलडीए ने सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया है, लेकिन आरोपियों ने शर्तों को पूरा नहीं किया. इसी तरह अग्निशमन विभाग ने भी सशर्त अनापत्ति दी, लेकिन आरोपियों ने शर्तों के अनुसार अग्निशमन संयंत्र, आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा मानकों के अनुसार व्यवस्थित नहीं किया, जिससे इस भीषण आग से आसपास के घरों में आग लगने की भी सम्भावना थी. कोर्ट ने अपने आदेश में विवेचक की विवेचना पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि विवेचक प्राधिकरण व अन्य विभागों के उन अधिकारियों के दायित्व को तय करने में असफल रहा जो आरोपियों के कृत्यों के प्रति अपनी आंखें बंद किये रहे.