उत्तर प्रदेश

uttar pradesh

ETV Bharat / city

मकान को कब्जामुक्त कराने का हाईकोर्ट ने बहराइच एसपी को दिया आदेश

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने माफिया देवेंद्र सिंह उर्फ गब्बर सिंह व उसके गिरोह द्वारा कब्जा किए गए एक घर को खाली करा कर मकान वादी को देने का आदेश बहराइच एसपी को दिया है.

ETV BHARAT
हाईकोर्ट ने बहराइच एसपी को दिया आदेश

By

Published : Jun 2, 2022, 10:36 PM IST

लखनऊ:हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने माफिया देवेंद्र सिंह उर्फ गब्बर सिंह व उसके गिरोह द्वारा कब्जा किए गए एक घर को खाली करा कर मकान वादी को देने का आदेश बहराइच एसपी को दिया है.

यह आदेश न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने गब्बर सिंह के आदमी कहे जाने वाले महेंद्र सिंह उर्फ अभय सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है. याचिका का विरोध करते हुए सरकारी वकील राव नरेंद्र सिंह ने दलील दी कि अभियुक्त गब्बर सिंह गिरोह का है. जिस पर 65 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं. वर्तमान मामले के वादी का बहराइच के डिगिहा तिराहे स्थित मकान पर जबरन कब्जा करने का आरोप अभियुक्त पर है. अभियुक्त ने गब्बर सिंह के लिए ही वादी के मकान पर अवैध कब्जा किया हुआ है.

यह भी पढ़ें-बेटी से मिलने की जिद में पिता ने विधानसभा के सामने जलाई स्कूटी

इस पर न्यायालय ने अगली सुनवाई तक वादी का मकान अवैध कब्जे से मुक्त कराकर उसे सुपूर्द करने का आदेश दिया है. साथ ही न्यायालय ने एसपी को यह भी आदेश दिया है कि वह सुनिश्चित करे कि कोई उस मकान पर अवैध कब्जा न कर सके. हालांकि न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया है कि यदि उक्त मकान के बावत किसी अदालत द्वारा निषेधाज्ञा का आदेश पारित है तो वह कोई कार्रवाई न की जाए. न्यायालय ने आदेश की प्रति एसपी को भेजते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 6 जून की तिथि नियत की है.

ऐसी ही जरूरी और विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप

ABOUT THE AUTHOR

...view details