उत्तर प्रदेश

uttar pradesh

ETV Bharat / city

एकेटीयू के छात्रों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, यूनिवर्सिटी को दिए छात्रों के पढ़ाई जारी रखने के निर्देश - high court give high relief aktu students

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के सैकड़ों छात्रों को राहत देते हुए उनके एडमिशन को निरस्त करने के यूनिवर्सिटी के आदेश को खारिज कर दिया है.

etv bharat
एकेटीयू के छात्रों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत.

By

Published : Dec 7, 2019, 4:02 PM IST

लखनऊ: डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के सैकड़ों छात्रों को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बड़ी राहत दी है. हाईकोर्ट ने उनके एडमिशन को निरस्त करने के यूनिवर्सिटी के आदेश को खारिज कर दिया है. न्यायालय ने छात्रों को नियमित छात्र के तौर पर पढ़ाई जारी रखने की अनुमति देने का निर्देश यूनिवर्सिटी को दिया है.

न्यायमूर्ति विवेक चौधरी की एकल सदस्यीय पीठ ने दिया आदेश
यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक चौधरी की एकल सदस्यीय पीठ ने साहिर सुहेल और अन्य की ओर से दाखिल याचिकाओं पर दिया है. याचियों का कहना था कि यूनिवर्सिटी ने विभिन्न कॉलेजों में पढ़ रहे तकनीकी विषयों के 306 छात्रों का एडमिशन इस आधार पर निरस्त कर दिया था कि उन्होंने जिस झारखंड स्टेट ओपन स्कूल से 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है, उसकी मान्यता यूनिवर्सिटी ने समाप्त कर दी है.

मूल प्रमाण पत्र के सत्यापन के बाद दिया गया प्रवेश
न्यायालय ने पाया कि छात्रों के प्रवेश के वक्त उक्त स्कूल को विश्वविद्यालय ने मान्यता दे रखी थी. छात्रों के मूल प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराने के पश्चात ही उन्हें प्रवेश दिया गया था. इस परिस्थितियों को देखते हुए न्यायालय ने प्रभावित छात्रों के प्रवेश को यथावत करने का आदेश पारित किया है.

इसे भी पढ़ें- बस्ती: असलहे के बल पर रिश्तेदार करता रहा दुष्कर्म, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर

न्यायालय ने कहा है कि उक्त स्कूल द्वारा जैसे एकेटीयू धोखाधड़ी का शिकार हुआ है, उसी प्रकार छात्र भी हुए हैं. ऐसे में उन्हें दोबारा 12वीं की परीक्षा देने को कहना, उनके लिए बहुत ही निष्ठुर निर्णय होगा. न्यायालय ने छात्रों को नियमित छात्र के तौर पर पढ़ाई जारी रखने की अनुमति देने का यूनिवर्सिटी को निर्देश दिया है.

ABOUT THE AUTHOR

...view details