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हेलो राइड के निदेशक की जमानत अर्जी खारिज

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Published : Jun 6, 2022, 10:11 PM IST

बाइक खरीदने व हज़ारों रुपए महीने का फायदा कराने के नाम पर हेलो राइड पर करोड़ों रुपये की ठगी करने का आरोप लगा था. जिसके बाद पीड़ितों ने गाेमती नगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था.

न्यायालय लखनऊ
न्यायालय लखनऊ

लखनऊ। बाइक खरीदने व हज़ारों रुपए महीने का फायदा कराने का झांसा देकर लोगों से सैकड़ों करोड़ रुपयों की ठगी करने के मामले में कोर्ट ने कंपनी के निदेशक की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. अभियुक्त हेलो राइड के निदेशक अभय कुमार कुशवाहा की पांच अलग-अलग मामलों में दाखिल जमानत अर्जियाें को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की प्रभारी विशेष न्यायाधीश शालिनी सागर ने सोमवार को खारिज कर दिया.

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मनीष रावत ने जमानत अर्जियों का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी अभय कुमार कुशवाहा हेलो राइड कम्पनी का निदेशक है. कम्पनी भोले-भाले लोगों से बाइक खरीदने के नाम पर धन का निवेश कराती थी और प्रति माह मोटा धन किराए के रूप में देने का वादा करती थी. आरोप है कि इस काम में कम्पनी के निदेशक अभय कुशवाहा, नीलम वर्मा, राजेश पाण्डेय, आज़म सिद्दीकी, निखिल कुशवाहा, समिल अहमद खान और ब्रोकर सरलेश सिंह शामिल रहे. आरोप है कि कम्पनी के झांसे में आकर सैकड़ों लोगों ने निवेश किया. इसके बाद कुछ लोगों को थोड़े समय के लिए प्रति माह पैसा मिला, लेकिन बाद में मिलना बंद हो गया. जिसके बाद लोगों ने आरोपियों से संपर्क करने की कोशिश की तो पता चला कि कम्पनी का ऑफिस बंद है और आरोपी पैसा लेकर फरार हो चुके हैं.

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इस मामले में वादी अलंकार वर्मा, मुकेश राय, विजय कुमार तिवारी, सीताराम और श्याम सुंदर नागर ने विभूति खंड थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. जिसमें आरोपी सहित कई अन्य अभियुक्तों को नामजद किया गया था.

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