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सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का मामला, मुख्तार अंसारी की जमानत पर सुनवाई टली

सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके मकान बनाने के मामले में आरोपी बाहुबली मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) की जमानत अर्जी पर सुनवाई शनिवार को टल गयी. अब इस मामले की सुनवाई 4 अप्रैल को होगी.

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मुख्तार अंसारी के जमानत पर सुनवाई टली

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Published : Apr 2, 2022, 10:51 PM IST

लखनऊ: फर्जी दस्तावेज की मदद जियामऊ की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके मकान बनाने के मामले में आरोपी बाहुबली मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) की ओर से दी गई जमानत अर्जी पर शनिवार को सुनवाई नहीं हो सकी. एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अम्बरीष कुमार श्रीवास्तव ने जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए 4 अप्रैल की तारीख तय की है.

शनिवार को नवरात्रि का पहला दिन होने के चलते जनपद न्यायालय के अधिवक्ताओं ने कोर्ट में कार्य बहिष्कार किया. लिहाजा मुख्तार की अर्जी पर सुनवाई टल गई. गत दिनों मुख्तार अंसारी को बांदा जेल से लाकर कोर्ट में पेश किया गया था. उसी दिन मुख्तार की ओर से जमानत अर्जी दाखिल की गई थी, जिस पर सुनवाई के लिए कोर्ट ने शनिवार की तारीख तय की थी.

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क्या है मामला
मामले की रिपोर्ट लेखपाल सुरजन लाल ने 27 अगस्त 2020 को हजरतगंज में दर्ज कराई थी. एफआईआर के अनुसार आरोपी मुख्तार अंसारी और उनके बेटे अब्बास अंसारी और उमर अंसारी ने फर्जी दस्तवेजों के जरिए अपनी दबंगई के बल पर जियामऊ की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया.

यही नहीं साजिश करके नक्शा पास कराकर मकान बनवा लिया. इससे सरकार को करोड़ों का नुकसान हुआ. पुलिस ने मामले की विवेचना करने के बाद पहले उमर अंसारी और अब्बास अंसारी के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी. बाद में मुख्तार अंसारी के खिलाफ भी साजिश रचने, धोखाधड़ी और कूटरचना के साथ सार्वजनिक संपत्ति निवारण अधिनियम की धाराओं में चार्ज शीट दायर की.

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