लखनऊ:प्रिंटर मशीन से जाली नोट छापने वाले मोहम्माद मांज को 10 वर्ष का कठोर कारावास और 50 हजार रुपये का जुर्माना तथा नोटों के सप्लायर आरोपी मोहम्मद सरताज को आठ वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा से अपर सत्र न्यायाधीश पवन कुमार राय ने दंडित किया है.
अदालत के समक्ष तर्क प्रस्तुत करते हुए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (Assistant District Government Advocate) प्रतिभा राय का तर्क था कि वजीरगंज पुलिस ने मुखबिर की मदद से 1 फरवरी 2005 को कैसरबाग बस स्टैंड (Kaiserbagh Bus Stand) के गेट से आरोपी सरताज को गिरफ्तार किया था. जिसकी तलाशी पर उसके पास से 15 हजार रुपये के जाली नोट बरामद किए थे. बहस के दौरान बताया गया कि अभियुक्त मोहम्मद सरताज के बयान के आधार पर पुलिस ने लखनऊ के मोहल्ला चिकमंडी मौलवीगंज (Mohalla Chikamandi Maulviganj) से मोहम्मद मांज को उस समय गिरफ्तार किया जब वह अपने घर में कंप्यूटर मशीन के द्वारा नकली नोट बना रहा था.