लखनऊ:शॉपिंग मॉल्स में शराब बिक्री के लाइसेंस की प्रक्रिया सोमवार 27 जुलाई से शुरू होगी. 25 जुलाई के बाद शॉपिंग मॉल्स में प्रीमियम वैरायटी एवं इंपोर्टेड ब्रांड मिलना संभावित है. शॉपिंग मॉल्स में 800 रुपए से ऊपर की प्रीमियम एवं इंपोर्टेड ब्रांड की शराब मिलेगी. 160 से ऊपर की प्रीमियम एवं इंपोर्टेड ब्रांड की बीयर भी मिलेगी. शॉपिंग मॉल्स में सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक शराब मिलेगी. वहीं शॉपिंग मॉल परिसर में शराब पिलाने या पीने की अनुमति नहीं होगी. अपर मुख्य सचिव आबकारी संजय भूसरेड्डी ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिया है.
अपर मुख्य सचिव संजय भूसरेड्डी ने बताया कि विगत कुछ वर्षों से शॉपिंग मॉल्स से खरीदारी का प्रचलन तेजी से बढ़ा है. इसको ध्यान में रखते हुए शॉपिंग मॉल्स में महंगी विदेशी शराब बेचने की अनुमति प्रदान की गई है. इन दुकानों से इंपोर्टेड विदेशी शराब, भारत में बनी स्कॉच, ब्रांडी, जिन और वाइन के सभी ब्रांड मिलेंगे. वहीं 700 रुपये से अधिक कीमत के वोडका, रम भी मिलेंगे. साथ ही 160 रुपये से अधिक कीमत के बीयर की कैन बेचने की अनुमति दी गई है. बता दें कि ऐसे दुकान की सालाना लाइसेंस फीस 12 लाख रुपये तय की गई है, जो किसी व्यक्ति, कंपनी, फर्म अथवा सोसायटी द्वारा प्राप्त किया जा सकता है. इन दुकानों में ग्राहकों को प्रवेश करने और अपनी इच्छा अनुसार खुद से ब्रांड चुनने की सुविधा होगी. दुकान वातानुकूलित होगी, लेकिन परिसर में पिलाने की अनुमति नहीं होगी.