लखनऊ:अजीत सिंह हत्याकांड मामले में अभियुक्त और पूर्व सांसद धनंजय सिंह की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत अर्जी को बल न दिए जाने के आधार पर कोर्ट ने खारिज कर दिया है. यह आदेश विशेष न्यायाधीश रमेश चंद्र ने शुक्रवार को पारित किया.
धनंजय सिंह की अग्रिम जमानत अर्जी शुक्रवार को सुनवाई के लिए नियत थी, जिस पर मामले के वादी मोहर सिंह की ओर से आपत्ति भी दाखिल की जा चुकी थी. सुनवाई के समय धनंजय सिंह के अधिवक्ता की ओर से कहा गया कि वह अग्रिम जमानत अर्जी पर बल नहीं देना चाहते हैं, लिहाजा उसे वापस ले रहे हैं.
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उल्लेखनीय है कि, इसी मामले में धनंजय सिंह की ओर से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि कुमार गुप्ता की अदालत में आत्मसमर्पण प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया है. उक्त प्रार्थना पत्र पर पुलिस की ओर से दाखिल रिपोर्ट में बताया गया है कि धनंजय सिंह के खिलाफ अपराधियों को आश्रय देना और सरकारी आदेश का पालन न करने के लिए आईपीसी की धारा 212 और 174 का ही आरोप है. उक्त आत्मसमर्पण अर्जी पर शनिवार को सुनवाई होगी. धनंजय सिंह के खिलाफ लगी दोनों ही धाराएं जमानतीय हैं.