लखनऊ : केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी की हत्या के एक मामले में मिली जमानत को निरस्त करने की मांग करते हुए, हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया है. उक्त प्रार्थना पत्र दो सितम्बर को सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा व न्यायमूर्ति रेनू अग्रवाल की खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध है.
उक्त जमानत निरस्ती प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि अजय मिश्रा उर्फ टेनी की दोषमुक्ति के खिलाफ दाखिल राज्य सरकार की अपील की सुनवाई में उनकी ओर से सहयोग नहीं किया जा रहा है, लिहाजा उनके बॉन्ड को निरस्त किया जाए.
वहीं इस मामले में अजय मिश्रा उर्फ टेनी की ओर से दाखिल स्थानांतरण प्रार्थना पत्र को मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल ने खारिज कर दिया है. प्रार्थना पत्र दाखिल करते हुए, अजय मिश्रा उर्फ टेनी की ओर से उनके खिलाफ दाखिल इस अपील को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से प्रधान पीठ इलाहाबाद स्थानान्तरित की जाने की मांग की गई थी.