लखनऊ: एनआईए/एटीएस की विशेष जज कल्पना ने मानव तस्करी के मामले में निरुद्ध अभियुक्त खोखन सरदार उर्फ मोहम्मद कयूम सिकंदर की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. साथ ही भारत में अवैध रुप से रहने के मामले में निरुद्ध रोहिंग्या मुसलमान अजीजुल हक और नूर आलम की जमानत अर्जियों को भी खारिज कर दिया है. कोर्ट ने प्रथम दृष्टया अभियुक्तों के अपराध को गम्भीर करार दिया है.
सरकारी वकील एमके सिंह ने अभियुक्त खोखन की जमानत अर्जी का जोरदार विरोध किया. उनका कहना था कि अभियुक्त का एक सिंडिकेट है, जो धन लेकर बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को अवैध रुप से भारत में प्रवेश कराता है. प्रवेश कराने के बाद उनकी पहचान बदलकर उन्हें भारतीय नागरिक के रुप में स्थापित करता हैं. इसके लिए उनका फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतदात पहचान पत्र और पासपोर्ट जैसे मूल्यवान दस्तावेज बनवाते हैं.