लखनऊ:भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (Prevention of Corruption Act) के मामले में विशेष जज अजय श्रीवास्तव ने लाखों रुपए लेकर प्लॉट का कब्जा न देने के मामले में निरुद्ध शाइन सिटी इरेक्टर प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर चमन लाल दिवाकर की जमानत अर्जी मंगलवार को खारिज कर दी.
कोर्ट ने अभियुक्त के अपराध को बेहद गंभीर करार दिया. कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय का हवाला देते हुए कहा है कि लोक लुभावन फर्जी स्कीमें दिखाकर जनता के करोड़ों रुपए हड़पने वाले लोगों का ये अपराध हत्या की श्रेणी में माना जाना चाहिए. वो आम जनता की जीवन भर की गाढ़ी कमाई का पैसा लेकर, उन्हें बरबाद कर देते हैं.
कोर्ट ने इसके साथ ही कम्पनी की एक स्कीम में निवेश किए गए लाखों की रकम हड़पने के दूसरे मामले में भी मुल्जिम चमन लाल दिवाकर की जमानत अर्जी खारिज कर दी. लोक अभियोजक कमल अवस्थी और अमित अवस्थी के मुताबिक ईओडब्ल्यू की जांच में यह सामने आया कि अभियुक्त शाइन सिटी नाम की कई अन्य परियोजनाओं में भी डायरेक्टर है.