लखनऊ : अपर सत्र न्यायाधीश (Additional Sessions Judge) पीएम त्रिपाठी ने वाहन की टक्कर में मारपीट करने और ऑफिस में घुसकर लाखों रुपए लूटने के मामले में वांटेड वकील शैलेश यादव की अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने प्रथम दृष्टया अभियुक्त के अपराध को गम्भीर करार दिया है.
इस मामले की एफआईआर एक जनवरी को अजय कुमार द्विवेदी ने थाना वजीरगंज में दर्ज कराई थी. वादी का कहना है कि उसकी रेजीडेंसी के पास जय अम्बे एसोसिएट नाम की कलेक्शन एजेंसी है. उसकी गाड़ी से टक्कर होने पर कई लोगों ने उससे मारपीट की और ऑफिस से सात लाख रुपए लूट लिए. विवेचना के दौरान अन्य लोगों के अलावा अभियुक्त का नाम भी सामने आया. हालांकि इस मामले की विवेचना अभी चल रही है.
इसे भी पढ़ेंःबहू की हत्या में सास को दस साल की सजा, 18 साल पुराने मामले में सुनाया फैसला
वहीं, दूसरी ओर शाइन सिटी के टीम प्रेसिडेंट की दूसरी जमानत अर्जी भी खारिज
अपर सत्र न्यायाधीश पीएम त्रिपाठी ने प्लॉट नहीं देने और लाखों की रकम भी वापस नहीं करने के मामले में निरुद्ध अभियुक्त विक्रम सिंह यादव की दूसरी जमानत अर्जी भी खारिज कर दी है. सरकारी वकील अरुण पांडेय के मुताबिक अभियुक्त शाइन सिटी के प्रोजेक्ट पैराडाइज गार्डन का टीम प्रेसिडेंट है.