लखनऊ:भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विशेष जज मनोज पांडेय ने एक ही बिल्टी पर दो बार शराब लदी गाड़ी ले जाने व इस प्रकार 35 करोड़ रुपये की राजस्व चोरी के एक मामले निरुद्ध शराब कम्पनी के निदेशक प्रणय अनेजा का 55 घंटे के लिए पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर किया है. इसकी कस्टडी रिमांड की अवधि 7 दिसंबर की सुबह नौ बजे से शुरु होकर 9 दिसंबर की सांय चार बजे खत्म होगी. उन्होंने यह आदेश इस मामले के विवेचक व एसआईटी के इंसपेक्टर मनोज कुमार तिवारी की अर्जी को मंजूर करते हुए दिया है.
एसआईटी के वकील ओम प्रकाश राय ने अर्जी पर बहस करते हुए मुल्जिम का चार दिन के लिए पुलिस कस्टडी रिमांड मांगा था. उनका कहना था कि मुल्जिम सहारनपुर के टपरी में देशी शराब बनाने वाली कम्पनी सीसीएल का सपरिवार शेयर होल्डर है. उसकी देखरेख में ही अवैध शराब का कारोबार किया जा रहा था, जिसका विवरण उसके लैपटाप, मोबाइल, रजिस्टर व डायरी में दर्ज है.
उसने इन सभी चीजों को ऐसे स्थान पर छिपा कर रखा है, जिसे उसके अलावा कोई दूसरा नहीं निकाल सकता. मुल्जिम ने अपने बयान में कहा है कि वह सहारनपुर चलकर इन सभी समानों को बरामद करा सकता है. चूंकि यह सभी वस्तुएं प्रबलतम साक्ष्य हैं, इसलिए इनकी बरामदगी आवश्यक है.