लखनऊ : सुभासपा विधायक व मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 82 के तहत आदेश देने से कोर्ट ने इंकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि अब्बास अंसारी फरार नहीं है, वह न्यायिक प्रक्रिया अपना रहा है और अग्रिम जमानत के लिए भी आवेदन कर रहा है. ऐसी स्थिति में उसे फरार नहीं कहा जा सकता. कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया कि विवेचक उसकी गिरफ्तारी करना सुनिश्चित करें एवं 25 अगस्त तक अपनी आख्या प्रस्तुत करें.
उल्लेखनीय है कि महानगर थाना प्रभारी अशोक कुमार सिंह ने 12 अक्टूबर 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि मेट्रो सिटी निवासी अब्बास अंसारी ने वर्ष 2012 में डबल बैरल गन का लाइसेंस लिया था, बाद में अब्बास ने अपना शस्त्र लाइसेंस दिल्ली के पते पर स्थानांतरित करवा लिया था. कहा गया है कि अब्बास अंसारी ने खुद को विख्यात निशानेबाज दिखाकर दिल्ली वाले शस्त्र लाइसेंस पर कई शस्त्र खरीद लिए.