लखनऊः इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने अयोध्या जनपद के प्रेस क्लब भवन के दुरूपयोग मामले में जिलाधिकारी अयोध्या से पूछा है कि इस मामले में गठित की गई जांच टीम की 14 जून 2021 की रिपोर्ट पर क्या कार्रवाई की गई है. न्यायालय ने सरकारी वकील को इस सम्बंध में निर्देश प्राप्त करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई के लिए जुलाई के दूसरे सप्ताह में सूचीबद्ध करने का आदेश दिया गया है.
यह आदेश जस्टिस राकेश श्रीवास्तव व जस्टिस अजय कुमार श्रीवास्तव प्रथम की बेंच ने पत्रकार प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की रिट याचिका पर पारित किया है. याची के अधिवक्ता योगेश सोमवंशी ने बताया कि याचिका में कहा गया है कि अयोध्या स्थित प्रेस क्लब भवन एक सरकारी सम्पत्ति है. जिसका धड़ल्ले से व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा है. इस सम्बंध में याची की 19 जनवरी 2021 की शिकायत पर जिलाधिकारी ने 20 मार्च 2021 को एडीएम (वित्त व राजस्व), सचिव, विकास प्राधिकरण व उप-निदेशक सूचना की टीम गठित कर जांच का आदेश दिया था.