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गरीब की झोपड़ी और दुकान पर नहीं चलेगा बुलडोजर: सीएम योगी - लखनऊ में सीएम योगी

लखनऊ में सीएम योगी ने शुक्रवार को अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसी भी गरीब की झोपड़ी और दुकान पर बुलडोजर नहीं चलाया जाए.

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लखनऊ में सीएम योगी

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Published : Apr 8, 2022, 3:11 PM IST

Updated : Apr 8, 2022, 7:00 PM IST

लखनऊ: अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस और गरीबों के लिए संवेदनशीलता योगी सरकार का पिछले पांच साल का मूलमंत्र रहा है. दूसरी पारी में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसी सिद्धांत को प्रशासन में आगे बढ़ाया है. गरीबों के कल्याण की योजनाओं को तेजी से लागू किया जा रहा है.

वहीं अपराधियों पर लगाम कसने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है. योगी आदित्यनाथ के दूसरी बार सत्ता में आते ही पिछले 15 दिनों में लगभग 80 अपराधी आत्मसमर्पण कर चुके हैं. माफिया और अवैध कब्ज़ा करने वाले लोगों में सरकार के बुलडोजर का खौफ है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई सिर्फ पेशेवर माफिया और अपराधियों पर हो. किसी गरीब की झोपड़ी और दुकान पर बुलडोजर नहीं चलेगा.


प्रदेश में माफियाओं और अपराधियों की अवैध संपत्ति से बनायी गई इमारतों पर बुलडोजर चलाकर गिराया जा रहा है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को आदेश दिया है कि गरीब की दुकान, मकान या झोपड़ी पर बुलडोजर नहीं चलेगा. यह सख्त कार्रवाई केवल माफियाओं की अवैध संपत्ति पर की जाए. गरीबों की संपत्ति पर कब्जा करने वालों पर तुरंत कार्रवाई की जाए.

प्रमुख सचिव आवास ने उत्तर प्रदेश के सभी विकास प्राधिकरणों को यह आदेश दिया है कि बुलडोजर का इस्तेमाल केवल अपराधी माफिया और सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ ही किया जाए. इसके अलावा जिन मामलों में अदालत ने ध्वस्तीकरण का आदेश दिया हो, उन पर जेसीबी का इस्तेमाल हो. इसके अलावा बेवजह किसी को परेशान करने के लिए ऐसी कोई कार्रवाई न की जाए.

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छोटे-छोटे अवैध निर्माण, किसी के मकान, किसी की दुकान को गिराने की कार्रवाई शासन स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी. आवास विभाग की ओर से यह आदेश उत्तर प्रदेश के सभी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को जारी किया गया. ADG कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने प्रदेश भर के पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया है कि बुलडोजर का गलत इस्तेमाल न किया जाए.

उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन, विकास प्राधिकरण, नगर निगम, नगर पालिकाएं या सम्बंधित एजेंसी की कार्रवाई में फोर्स उपलब्ध कराई जाए, लेकिन पुलिस खुद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई न करे. आपराधिक मामलों में कोर्ट के आदेश के बाद ही किसी तरह के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कानूनी दायरे में रहते हुए पुलिस कर सकती है. ADG ने कहा है कि बुलडोजर का गलत इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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Last Updated : Apr 8, 2022, 7:00 PM IST

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