लखनऊ: एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अम्बरीष कुमार श्रीवास्तव ने विधायक राकेश सिंह (MLA Rakesh Singh) के खिलाफ दाखिल मुकदमे की अर्जी खारिज को कर दिया. रायबरेली की हरचंदपुर विधानसभा से विधायक रहे राकेश सिंह के खिलाफ यह अर्जी मनीष कुमार सिंह ने दाखिल की थी. इस अर्जी में विधायक पर अपने प्रत्येक चुनाव में अलग-अलग नाम, पता और आयु से संबधित दस्तावेज दाखिल करने का आरोप लगाया गया था.
विशेष अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि पैन कार्ड जन्म तिथि का प्रमाण पत्र नहीं है. ऐसे में पासपोर्ट और आधार कार्ड से भिन्न जन्म तिथि पैन कार्ड पर अंकित होना संज्ञेय अपराध नहीं है. वहीं इसी कोर्ट ने एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह (MLC Dinesh Pratap Singh) के खिलाफ दाखिल मुकदमे की अर्जी को भी खारिज कर दिया. इस अर्जी में दिनेश प्रताप सिंह पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए गलत पता बताकर पासपोर्ट बनवाने का आरोप लगाया गया था.