लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को जानकीपुरम में सेक्टर जे स्थित श्मशान घाट को किसी दूसरी जगह शिफ्ट करने पर विचार करने का आदेश दिया. हालांकि न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि श्मशान के लिए नई जगह पूरी तरह उचित होनी चाहिए. साथ ही पर्यावरण तथा अन्य कारकों का भी ध्यान रखा जाए.
यह आदेश न्यायमूर्ति एआर मसूदी व न्यायमूर्ति एनके जौहरी की खंडपीठ ने ब्रजेश कुमार गुप्ता की जनहित याचिका पर पारित किया. याचिका का यह कहते हुए विरोध किया गया कि याची खुद उसी इलाके का रहने वाला है. ऐसे में उसका भी हित मामले से जुड़ा हुआ है, लिहाजा उसकी जनहित याचिका पोषणीय नहीं है. हालांकि न्यायालय ने इस आपत्ति को दरकिनार करते हुए कहा कि एक रिहायशी इलाके में शवों के अंतिम संस्कार का मुद्दा प्रशासनिक अधिकारियों को देखना चाहिए था.