लखनऊ:इलाहाबादहाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार को निजी स्कूलों की फीस वृद्धि पर लगी रोक को हटाने पर विचार करने सम्बंधी अपने 16 फरवरी 2022 के आदेश पर अमल न करने पर नाराजगी जताई. न्यायालय ने कहा कि अगली सुनवाई तक सरकार इस विषय पर विचार करके कोर्ट को जानकारी दे. मामले की अगली सुनवाई 11 अप्रैल को होगी.
यह आदेश न्यायमूर्ति एआर मसूदी और न्यायमूर्ति एनके जौहरी की खंडपीठ ने एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स ऑफ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अतुल राय और एक अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर दिया. मामले की सुनवाई करते हुए 16 फरवरी 2022 को याचिका पर न्यायालय ने कहा था कि 11 फरवरी को शासनादेश पारित करते हुए, स्कूलों को खोलने के निर्देश दिए गए हैं. लिहाजा अब फीस वृद्धि पर लगी रोक को हटाने पर भी सरकार को विचार करना चाहिए.
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