लखनऊ:इलाहाबादहाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने करोड़ों रुपये के कोयला घोटाला मामले में तीन अभियुक्तों की अग्रिम जमानत याचिकाएं मंजूर कर लीं. न्यायालय ने आदेश दिया है कि यदि अभियुक्तों की इस मामले में गिरफ्तारी होती है, तो उन्हें दो जमानतों और व्यक्तिगत मुचलके पर रिहा कर दिया जाए.
यह आदेश न्यायमूर्ति कृष्ण पहल की एकल पीठ ने ड्रोलिआ कोक इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक रतन सिंह, महाप्रबंधक डीआईसी चंदौली रामजी सिंह और सहायक प्रबंधक डीआईसी चंदौली योगेंद्र नाथ पांडेय की अग्रिम जमानत याचिकाओं पर दिया. याचियों की ओर से दलील दी गई कि इस मामले में आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है और विवेचना के दौरान उन्होंने जांच एजेंसी की पूरा सहयोग किया था. लिहाजा सर्वोच्च न्यायालय के हालिया आदेश के मद्देनजर उनको अग्रिम जमानत दी जाए. वहीं सीबीआई के अधिवक्ता की ओर से याचिका का विरोध किया गया. कहा गया कि इस मामले में आरोप पत्र को चुनौती देने वाली याचिका खारिज हो चुकी है.
वर्ष 2011 में दर्ज हुए इस मामले में सीबीआई ने तमाम कम्पनियों और लोगों को कोयला घोटाला करने का आरोपी बनाते हुए, आरोप पत्र दाखिल किया था. आरोप पत्र को फेट्रिको मार्केटिंग एंड इनवेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, स्वास्तिक सीमेंट प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, ड्रोलिआ कोक इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड और जय दुर्गा इंडस्ट्रीज ने चुनौती दी थी.