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पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति को हाईकोर्ट से मिली दो महीने की जमानत - इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति की जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है. गायत्री प्रसाद प्रजापति को दो महीने की अंतरिम जमानत मिली है.

पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति
पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति.

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Published : Sep 4, 2020, 4:44 PM IST

Updated : Sep 4, 2020, 5:51 PM IST

लखनऊ:दुष्कर्म मामले में लखनऊ जेल में बंद समाजवादी पार्टी सरकार में मंत्री रहे गायत्री प्रसाद प्रजापति को इलाहाबाद कोर्ट की लखनऊ बेंच ने जमानत दे दी है. कोर्ट ने पूर्व खनन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति को 2 महीने की अंतरिम जमानत दी है. रेप के मामले में गायत्री प्रसाद प्रजापति लखनऊ जेल में बंद हैं. अंतरिम जमानत के दौरान गायत्री प्रसाद प्रजापति विदेश नहीं जा सकेंगे. वहीं कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि वह अंतरिम जमानत के दौरान अपना मोबाइल फोन हमेशा ऑन रखेंगे.

बता दें, वर्ष 2017 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले चित्रकूट की रहने वाली एक महिला ने गायत्री प्रसाद प्रजापति पर दुष्कर्म के आरोप लगाए थे. इसके बाद राजनीतिक गलियारे में खूब चर्चाएं हुई थी. आरोप लगाने वाली महिला का कहना था कि वर्ष 2014 में नौकरी का लालच देकर पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति ने नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया.

पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति पर है आरोप

  • नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म करने का आरोप
  • 2014 में नौकरी का दिया था झांसा

आरोपी महिला ने यह भी आरोप लगाए थे कि दुष्कर्म के दौरान उसका वीडियो बनाया गया. इसके बाद वायरल करने की धमकी देते हुए कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया गया. महिला के आरोपों के तहत कोर्ट के निर्देश पर पूर्व मंत्री पर एफआईआर दर्ज कर जेल भेज दिया गया.

Last Updated : Sep 4, 2020, 5:51 PM IST

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