लखनऊ: चार साल के मासूम बच्चे के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी पंकज गुप्ता को पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश राम विलास प्रसाद ने बीस वर्ष के कठोर कारावास व 20 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है. अदालत ने कहा कि आरोपी ने एक घृणित अपराध किया है, लिहाजा वह किसी भी रहम का हकदार नहीं है.
अदालत के समक्ष अभियोजन पक्ष की ओर से तर्क प्रस्तुत करते हुए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता शशि पाठक की दलील थी कि इस मामले की रिपोर्ट 13 जनवरी 2019 को पीड़ित बच्चे के पिता द्वारा कृष्णा नगर थाने पर दर्ज कराई गई थी. इसमें कहा गया था कि आरोपी पंकज गुप्ता थाना बैरिया जिला बलिया का रहने वाला है, जिसने अपने सुंदर नगर स्थित किराए के कमरे पर उसके चार वर्षीय पुत्र के साथ दुष्कर्म किया.
अदालत ने आरोपी को कारावास व जुर्माने की सजा से दंडित करते हुए कहा है कि अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा तथा जुर्माने की आधी रकम बतौर प्रतिकर पीड़ित को दी जाएगी.