फिरोजाबाद : एक अदालत ने 12 साल पहले हुए एक जानलेवा हमले में आरोपी पिता-पुत्र को दोषी करार देते हुए. उन्हें 10 साल के कारावास के साथ 12 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है. जुर्माना न देने पर आरोपियों को तीन साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी. अभियोजन पक्ष के अनुसार घटना सिरसागंज थाना क्षेत्र से जुड़ी है. इसी थाना क्षेत्र के गांव बोथरी निवासी रामअवतार ने 8 फरवरी 2010 को एक मुकदमा दर्ज कराया था. इसके मुताबिक गांव के निवासी मोहनलाल पुत्र एवरन सिंह और एवरन सिंह पुत्र नाथूराम जो कि आपस मे पिता-पुत्र हैं. इनका वादी रामअवतार से मिट्टी के उठान को लेकर विवाद हुआ था.
इसी विवाद में इन दोनों पिता-पुत्र ने राम अवतार पर जानलेवा हमला किया था. साथ ही उसे पुलिस में एफआईआर दर्ज कराने पर गंभीर अंजाम भुगतने की चेतावनी भी दी थी. इस मामले की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने विवेचना शुरू की. जांच अधिकारी ने कई गवाहों के बयान दर्ज किए. साथ ही मौके से साक्ष्य भी जुटाए. जांच पूरी होने के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाख़िल की.