उत्तर प्रदेश

uttar pradesh

ETV Bharat / city

जानलेवा हमले में दोषी पिता-पुत्र को 10 साल की सजा, जानिये क्या था मामला

फिरोजाबाद में 12 साल पहले हुए जानलेवा हमले के आरोपी पिता-पुत्र को अदालत ने दोषी करार देते हुए 10 साल की जेल व 12 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है.

etv bharat
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश

By

Published : Apr 23, 2022, 7:11 PM IST

फिरोजाबाद : एक अदालत ने 12 साल पहले हुए एक जानलेवा हमले में आरोपी पिता-पुत्र को दोषी करार देते हुए. उन्हें 10 साल के कारावास के साथ 12 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है. जुर्माना न देने पर आरोपियों को तीन साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी. अभियोजन पक्ष के अनुसार घटना सिरसागंज थाना क्षेत्र से जुड़ी है. इसी थाना क्षेत्र के गांव बोथरी निवासी रामअवतार ने 8 फरवरी 2010 को एक मुकदमा दर्ज कराया था. इसके मुताबिक गांव के निवासी मोहनलाल पुत्र एवरन सिंह और एवरन सिंह पुत्र नाथूराम जो कि आपस मे पिता-पुत्र हैं. इनका वादी रामअवतार से मिट्टी के उठान को लेकर विवाद हुआ था.

इसी विवाद में इन दोनों पिता-पुत्र ने राम अवतार पर जानलेवा हमला किया था. साथ ही उसे पुलिस में एफआईआर दर्ज कराने पर गंभीर अंजाम भुगतने की चेतावनी भी दी थी. इस मामले की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने विवेचना शुरू की. जांच अधिकारी ने कई गवाहों के बयान दर्ज किए. साथ ही मौके से साक्ष्य भी जुटाए. जांच पूरी होने के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाख़िल की.

यह भी पढ़ें-शादी का झांसा देकर कई बार बलात्कार करने के आरोप में गिरफ्तार

मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलील को सुना. उन्होंने अभियोजन पक्ष के वकील की दलीलों के आधार पर मोहनलाल और एवरन सिंह को जानलेवा हमले का दोषी माना. उन्होंने इन दोनों आरोपियों को 10 साल के कारावास की सजा सुनायी. अदालत ने दोनों आरोपियों पर 12-12 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. और जुर्माना देने पर उन्हें 3-3 साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी

ऐसी ही जरूरी और विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप

ABOUT THE AUTHOR

...view details