फिरोजाबाद: जिला अदालत ने जानलेवा हमले के आरोपी पिता-पुत्र को दोषी करार देते हुए 10-10 साल की सजा सुनाई है. यह मामला 5 साल से भी अधिक पुराना है. शिकोहाबाद थाना क्षेत्र के निवासी एक व्यक्ति ने अपने भाई और भतीजे के खिलाफ जानलेवा हमले का केस दर्ज कराया था. इस मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने यह सजा सुनाई है.
अभियोजन पक्ष के अनुसार 14 जनवरी 2017 को शिकोहाबाद थाना क्षेत्र के मोहल्ला काजी टोला काली देवी गली निवासी मुकेश पुत्र सोबरन सिंह उर्फ सीपी ने अपने भाई सतीश पुत्र सोवरन सिंह उर्फ सीपी और भतीजे अंकित पुत्र सतीश चंद्र के खिलाफ जानलेवा हमले का केस दर्ज कराया था. घटनाक्रम के मुताबिक मुकेश, जब अपने बेटे रोहित उर्फ भोला के साथ आलू खोद कर लौट रहा था, तभी मौजा रीठरा में खेत से रास्ता डालने के विवाद में अंकित और सतीश ने फायरिंग की थी. इसमें मुकेश घायल हुआ था.