प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विधानसभा चुनाव के दौरान आपत्तिजनक बयान देने के आरोप में बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग और राज्य सरकार से याचिका पर जवाब मांगा है. यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल तथा न्यायमूर्ति वी.के श्रीवास्तव की खंडपीठ ने अब्बास अंसारी की याचिका पर दिया है. याचिका पर अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने बहस की.
मामले में याची का कहना है कि 3 मार्च की चुनावी सभा में सत्ता में आने पर अधिकारियों को सबक सिखाने की धमकी अब्बास अंसारी ने दी थी. इसकी एफआईआर 4 मार्च को दर्ज कराई गई थी. इन आरोपों पर सात साल से अधिक सजा नहीं दी जा सकती. 153 ए संज्ञेय अपराध की धारा जानबूझकर जोड़ी गई है. कहा गया कि निर्वाचन आयोग के निर्देश पर एफआईआर दर्ज कराई गई हैं किन्तु यह सही नहीं है.