प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ महानिरीक्षक कारागार आनंद कुमार को प्रथम दृष्टया अवमानना का दोषी करार देते हुए नोटिस जारी की. अदालत ने आदेश का पालन करने या कोर्ट में हाजिर होकर कारण बताने का निर्देश दिया. अदालत ने कहा कि क्यों न आदेश की अवहेलना करने के लिए अवमानना की कार्रवाई की जाए.
यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने राजेंद्र सिंह की अवमानना याचिका पर दिया. याचिका पर अधिवक्ता धनंजय कुमार मिश्र ने बहस की थी.