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हाईकोर्ट ने दो माह में लेखपाल का तबादला होने के आदेश पर लगाई रोक, राज्य सरकार मांगा जवाब

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दूसरे लेखपाल के दबाव में डेढ़ महीने में याची लेखपाल के तबादले के आदेश पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही राज्य सरकार से जवाब तलब किया है.

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इलाहाबाद हाईकोर्ट

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Published : Jul 6, 2022, 10:14 PM IST

प्रयागराज:इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुरादाबाद के मोहम्मदपुर बस्तौर में 21मार्च 2022 को स्थानांतरित होकर आये लेखपाल याची को दो माह में 4 मई को अलाहदादपुर तबादले पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही याची लेखपाल को मोहम्मदपुर बस्तौर में ही तैनात रहने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने इस मामले में विपक्षी सहित राज्य सरकार से जवाब मांगा है. याचिका की अगली सुनवाई 25 जुलाई को होगी. यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने लेखपाल तेहर सिंह की याचिका पर दिया है.

याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता डीएस मिश्र व चंद्र केश मिश्र ने बहस की. याची के अधिवक्ता ने कोर्ट के समक्ष दलील दी कि याची को मार्च में महमूदपुर माफी से मोहम्मदपुर बस्तौर स्थानांतरित किया गया था. तबादला का आदेश एसडीओ तहसील बिलारी ने जारी किया. डेढ़ माह भी नहीं बीता कि याची लेखपाल का विपक्षी लेखपाल के दबाव में दोबारा तबादला कर दिया गया. लेखपाल तेहर सिंह की जगह मोहम्मदपुर बस्तौर में तीन साल की सेवा पूरी करके चंगेरी भेजे गए विपक्षी लेखपाल किशनलाल सैनी को बुला लिया गया.

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इस आदेश को याची लेखपाल द्वारा कोर्ट में चुनौती दी गई है. मोहम्मदपुर बस्तौर से लेखपाल किशनलाल सैनी का 27 अक्टूबर 21 को ही तबादला किया गया था. एक विपक्षी साल में ही वापस आ गया और याची को मोहम्मदपुर बस्तौर से हटा दिया गया.

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