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मोतीलाल नेहरू अस्पताल के डॉक्टर को दो माह में सेवानिवृत्ति परिलाभों के भुगतान का निर्देश - prayagraj news

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका निस्तारित करते हुए महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उत्तर प्रदेश लखनऊ को निर्देश दिया है कि वह दो माह के अंदर याची के समस्त बकाया सेवानिवृत्ति परिलाभों का भुगतान करें.

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इलाहाबाद हाईकोर्ट

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Published : Jul 11, 2022, 8:26 PM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मोतीलाल नेहरू चिकित्सालय प्रयागराज से सेवानिवृत्त सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर नीरज मित्तल को समस्त सेवानिवृत्ति परिलाभों का दो माह के भीतर भुगतान करने का निर्देश दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने डॉ नीरज मित्तल की याचिका पर दिया है.

याची के वरिष्ठ अधिवक्ता विजय गौतम ने कोर्ट को बताया कि याची 30 जून 2021 को सेवानिवृत्त हो गई है. किंतु ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण, सामूहिक बीमा आदि का भुगतान नहीं किया गया है. याचिका के लंबित रहने के दौरान विभाग ने याची को 10 प्रतिशत बकाया जीपीएफ का भुगतान कर दिया और बताया कि शेष बचे पैसों के भुगतान की प्रक्रिया चल रही है. कुछ आपत्ति है जिनका दो माह में निस्तारण कर लिया जाएगा.

कोर्ट ने याचिका निस्तारित करते हुए महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उत्तर प्रदेश लखनऊ को निर्देश दिया है कि वह दो माह के अंदर याची के समस्त बकाया सेवानिवृत्ति परिलाभों का भुगतान करें.

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