प्रयागराजःइलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने नाबालिग लड़कियों के अपहरण के आरोपी बलिया के थाना नरही निवासी सोनू कुमार की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है. यह आदेश न्यायमूर्ति आर के गौतम ने याची अधिवक्ता दिनेश राय को सुनकर पारित किया है.
नाबालिग लड़कियों के अपहरण के आरोपी की जमानत मंजूर
इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने अपहरण के आरोपी की सशर्त जमान मंजूर कर ली है. आरोपी पर दो नाबालिग लड़कियों का अपहरण करने का आरोप है.
गौरतलब है कि एक व्यक्ति ने 16 जून 2021को एफआईआर दर्ज कराई थी कि उनकी दोनों लड़कियां 14 जून को शाम 8 बजे शौच करने गयी और लौट कर नहीं आयी. इसके बाद थाना नरही पुलिस ने 20 जून को बस का इंतजार करते हुए दोनों लड़कियों को पकड़ लिया था. दोनों नालाबिलग लड़कियों ने पुलिस को बयान दिया कि वे दीपक के साथ आंध्रप्रदेश गयी थीं. वापस आयी तो सोनू कुमार से मिली. दोनों लड़कियां दोनों लड़कों से प्यार करती हैं और शादी करने जा रही थी. याची के अधिवक्ता ने कोर्ट के समक्ष दलील दी कि कि लड़कियां अपनी मर्जी से गयी थी, इसलिए अपहरण का आरोप निराधार है. इसके बाद कोर्ट ने आरोपी की सशर्त जमानत मंजूर कर ली.