प्रयागराज:काशी विश्वेश्वर नाथ ज्ञानवापी मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर दाखिल याचिका की सुनवाई जारी है. अगली सुनवाई 17 अगस्त को होगी. अंजुमन इंतजामिया मसाजिद वाराणसी व सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की तरफ से दाखिल याचिकाओं की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया कर रहे हैं.
याची अधिवक्ता पुनीत कुमार गुप्ता ने 26 दिसंबर 1944 का गजट नोटिफिकेशन दाखिल कर कहा कि विवादित संपत्ति वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज है. विपक्षी अधिवक्ता अजय सिंह ने इसका जवाब दाखिल करने के लिए दस दिन का समय मांगा.
गुप्ता ने कहा कि सिविल वाद में स्वीकार किया गया है कि 15 अगस्त 1947 को वहां मस्जिद विद्यमान थी, इसलिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की धारा चार के तहत सिविल वाद दाखिल नहीं किया जा सकता. अपने हक में कुछ नजीरे भी पेश की.