प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को पीलीभीत के बिलसंडा थानांतर्गत हुए नाबालिग से सामूहिक बलात्कार के मामले में दोषी को 20 साल बाद जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया. सत्र अदालत ने उसे आजीवन कैद की सजा सुनाई है.
यह आदेश न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी तथा न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की खंडपीठ ने कलेक्टर और अन्य की सजा के खिलाफ अपील पर दाखिल जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिया. कोर्ट ने यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के सौदान सिंह के मामले में दिए गए फैसले के आधार पर दिया.
इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यदि केस की निकट भविष्य में सुनवाई की उम्मीद न हो तो आरोपी को अनिश्चित काल तक जेल में नहीं रख सकते. जमानत पर रिहा किया जाए. याची की ओर से तर्क दिया गया कि वह 20 साल और आठ महीने से अधिक कारावास की सजा काट चुका है. उसे मामले में गलत रूप से फंसाया गया है. सह अभियुक्त को जमानत पर पहले ही रिहा कर दिया गया है.