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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जल निगम को भेजा नोटिस, 6 हफ्ते में मांगा जवाब

याचिका में गंगा किनारे 500 मीटर के भीतर स्थायी निर्माण पर रोक के बावजूद हो रहे निर्माण को चुनौती दी गयी है. कोर्ट ने कुम्भ मेला प्राधिकरण और इलाहाबाद विकास प्राधिकरण से पूछा था कि कोर्ट के रोक के बावजूद निर्माण कैसे हो रहा है.

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Published : Feb 19, 2019, 5:08 PM IST

कॉन्सेप्ट इमेज.

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जल निगम के निर्माण एवं डिजाइन विभाग व शहरी विकास प्राधिकरण को नोटिस जारी कर 6 हफ्ते में जवाब मांगा है. यह आदेश न्यायमूर्ति शशिकांत गुप्ता तथा न्यायमूर्ति पी के श्रीवास्तव की खंडपीठ ने भाल चन्द्र जोशी और 2 अन्य लोगों की याचिका पर दिया है.

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एडीए के अधिवक्ता ने हलफनामा दाखिल कर बताया कि निर्माण जल निगम की निर्माण इकाई और शहरी विकास प्राधिकरण की निगरानी में हो रहा है. उससे नक्शा पास नहीं कराया गया है. निर्माण अखिल भारतीय श्री पंचनिर्वाणी अनी अखाड़ा हनुमान गढ़ी अयोध्या के महंत धर्म दास के लिए किया जा रहा है. सुनवाई 6 हफ्ते बाद होगी.

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