उत्तर प्रदेश

uttar pradesh

ETV Bharat / city

इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश, सर्टिफिकेट और मार्कशीट में पिता के नाम संशोधित करे CBSE - allahabad highcourt orders cbse

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) को प्रमाण पत्र और अंक पत्र में पिता के नाम में संशोधित करने का आदेश दिया. ये आदेश न्यायमूर्ति एसडी सिंह ने मेहुल यादव की याचिका पर दिया.

etv bharat
इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश

By

Published : Jan 27, 2022, 9:29 PM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) को याची की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के अंक पत्र व प्रमाण पत्र में पिता के नाम को तीन माह में संशोधित करने का आदेश दिया. अदालत ने याची से कहा है कि वह दो हफ्ते में सबूतों और पिता के हलफनामे के साथ बोर्ड को नये सिरे से अर्जी दें. इस पर बोर्ड निर्णय ले. यह आदेश मेहुल यादव की याचिका पर न्यायमूर्ति एसडी सिंह ने दिया.

याचिका पर अधिवक्ता गौरव शर्मा ने बहस की. याची के पिता का नाम प्रवीण कुमार यादव है, लेकिन सर्टिफिकेट और मार्कशीट में प्रवीण यादव लिखा गया है. याची की अर्जी को सहायक सचिव केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने यह कहते हुए संशोधित करने से इंकार कर दिया कि बोर्ड व कालेज के रिकॉर्ड के अनुसार नाम सही लिखा गया है. इसे इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी.

ये भी पढे़ं- महिला ने बरेली में बेटी को जन्म दिया, नाराज पति ने धारदार हथियार से हमला कर किया लहूलुहान

बोर्ड के अधिवक्ता जिज्ञा यादव ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के कारण बोर्ड याची की मांग पर विचार करने को तैयार है. यदि अनुमन्य होगा, तो नाम संशोधित किया जायेगा‌. याची कॉलेज के मार्फत अर्जी दे. इस पर कोर्ट ने याची को नयी अर्जी दाखिल करने तथा उसे निर्णीत करने का निर्देश दिया.

ऐसी ही जरूरी और विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप

ABOUT THE AUTHOR

...view details