उत्तर प्रदेश

uttar pradesh

ETV Bharat / city

चित्रकूट गैंगरेप और हत्या के मामले में तीन गिरफ्तार, इलाहाबाद हाईकोर्ट में 28 जनवरी को होगी सुनवाई

चित्रकूट के बहिलपुरवा थाना क्षेत्र के एक गांव में 22 अगस्त 2020 की रात 17 वर्षीय नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म करने के बाद हत्या कर शव को पेड़ से लटका दिया गया था. इलाहाबाद हाईकोर्ट में 28 जनवरी को इस मामले की सुनवाई होगी.

allahabad highcourt chitrakoot gangrape
chitrakoot gangrape murder case

By

Published : Jan 18, 2022, 10:34 PM IST

प्रयागराज: चित्रकूट गैंगरेप और हत्या के मामले में सीबीसीआईडी महानिदेशक ने मंगलवार को हाजिरी से छूट की अर्जी दी और हलफनामा दाखिल कर बताया कि तीन नामजद आरोपियों को गिरफतार कर लिया गया है. वीडियो कान्फ्रेंसिंग लिंक जुड़ न पाने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 28 जनवरी की अगली सुनवाई की तारीख तय की है.

शिव विजय की याचिका की सुनवाई न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्र तथा न्यायमूर्ति दीपक वर्मा की खंडपीठ ने की. कोर्ट ने केस की विवेचना कर चार्जशीट दाखिल करने में देरी पर नाराजगी जताई और कहा अंतिम प्रगति रिपोर्ट पेश करें. याची पिता का कहना है कि 22/23 अगस्त 2020 की रात में नाबालिग लड़की की हत्या कर शव को सहजन के पेड़ में लटका दिया गया था, ताकि हत्या को आत्महत्या का रूप दिया जा सके.

याची की तहरीर को तत्कालीन थानाध्यक्ष बहिलपुरवा जयशंकर सिंह ने फाड़कर फेंक दिया था. इसके बाद उनसे दबाव डालकर दूसरा प्रार्थना पत्र लिखवाया था. इसके बाद पंकज पांडेय ने थाने का चार्ज लिया था. आरोप है कि उन्होंने भी आरोपियों से मिलकर मामले को रफादफा करने करने की कोशिश की थी.

निराश होकर पिता ने कोर्ट में धारा 156 (3) के तहत प्रार्थना पत्र दिया था. अपर सत्र न्यायाधीश (रेप केस एवं पॉक्सो एक्ट) चित्रकूट ने 12 अक्टूबर 2020 को तत्कालीन थानाध्यक्ष बहिलपुरवा पंकज पांडेय को रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया था. इसके बाद आरोपी सोनू, लवकुश, लालमन समेत 3 अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गयी थी.

ये भी पढ़ें- चित्रकूट में गैंगरेप के बाद हत्या का मामला, CBCID ने तीनों आरोपियों को भेजा जेल

निष्पक्ष जांच न होने पर सीबीसीआईडी को जांच सौंपी गई. कोर्ट ने महानिदेशक से छह हफ्ते में प्रगति रिपोर्ट मांगी थी. रिपोर्ट पेश न करने पर तलब किया गया था. याची की ओर अधिवक्ता आरपीएल श्रीवास्तव ने बहस की.

ऐसी ही जरूरी और विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप

ABOUT THE AUTHOR

...view details