प्रयागराज:इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 68500 सहायक अध्यापक भर्ती में कम क्वालिटी प्वाइंट अंक पाने वालों को गृह जनपद आवंटित करने और अधिक अंक के बावजूद याची को सोनभद्र जिले में नियुक्ति के खिलाफ दायर याचिका पर राज्य सरकार और बोर्ड से छह सप्ताह में जवाब मांगा है. कोर्ट ने कहा है कि यदि जवाब नहीं दाखिल किया तो सभी विपक्षी अगली सुनवाई की तिथि 20 जुलाई को हाजिर हों.
यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने मऊ निवासी अभिलाषा की याचिका पर दिया है. याची की ओर से कहा गया कि सहायक अध्यापक भर्ती में याची सहित 41556 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया. याची को 63.104 क्वालिटी प्वाइंट अंक प्राप्त हुए. उसने अपने गृह जनपद को वरीयता दी थी. किंतु उसे सिद्धार्थनगर जिला आवंटित किया गया.