प्रयागराज:इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को प्रयागराज के तेज बहादुर सप्रू अस्पताल (Beli Hospital Prayagraj) में भर्ती कोरोना के मरीज रामलाल यादव को हर हाल में 25 अप्रैल को पेश करने का आदेश दिया. वो 8 मई 2021 से लापता हैं. अदालत ने कहा है कि यदि पेश नहीं किया गया, तो कोर्ट अपर मुख्य सचिव गृह, एसएसपी प्रयागराज सहित विपक्षियों को तलब कर भारी हर्जाना लगाएगी.
कोर्ट ने कहा कि अस्पताल में भर्ती मरीज लापता है. न उसे डिस्चार्ज किया गया और न ही परिवार वालों को सौंपा गया. 82 वर्षीय कोरोना मरीज रामलाल यादव चलने फिरने में असमर्थ थे. इसके बावजूद लापता हैं. पुलिस महकमा पिछले 11 माह से कोर्ट के आदेश के बावजूद लापता मरीज को कोर्ट में पेश नहीं कर पाया.
यह आदेश न्यायमूर्ति एसपी केसरवानी तथा न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी की खंडपीठ ने राहुल यादव की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की सुनवाई करते हुए दिया. रामलाल यादव 4 मई 2021 को बेली अस्पताल में भर्ती हुए थे. वो 8 मई से लापता हैं. कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों और अपर मुख्य सचिव गृह को लापता मरीज को पेश करने का कई बार निर्देश दिया. कोर्ट ने पुलिस पर नाराजगी जताई. इस मामले की जांच एसआईटी कर रही है.